मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना: उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने और उन्हें आर्थिक सहायता के रूप में ऋण यानी लोन देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत की है। यह एक प्रकार की योजना है इस योजना के माध्यम से युवाओं को बिना गारंटी और बिना ब्याज के ₹500000 तक का लोन सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इस योजना के तहत लोन लेने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता केवल आठवीं पास निर्धारित की गई है, आठवीं पास इस योजना का लाभ लेकर बिजनेस या कारोबार या स्वरोजगार कर सकते हैं।
Mukhymantri Yuva Udymi Vikas Yojana के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस पर 25000 युवाओं को बिना गारंटी, बिना ब्याज 5 लाख रुपयें तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए युवा को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद अप्रूवल मिलने पर बैंक द्वारा युवा को लोन की राशि दी जाएगी।
क्या है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना?
- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना है।
- इस योजना के माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- इस योजना के माध्यम से ” बिना गारंटी बिना ब्याज ” 5 लाख रुपये तक का लोन भी दिया जाएगा ।
- यह लोन 100% ब्याज मुक्त होगा।
- परियोजना लागत पर 10% मार्जिन मनी अनुदान।
- इस लोन का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी पात्रता और शर्तें निर्धारित की गई है जो आगे आर्टिकल में दी गई है।
- स्वरोजगार के लिए युवाओं को दिशा निर्देश और प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के लिए पात्रता
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी पात्रता एवं शर्तें निर्धारित की गई है जो इस प्रकार है –
- आयु सीमा: इस योजना में आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- शैक्षणिक योग्यता: आवेदन कर्ता कम से कम 8वीं पास होना चाहिए या इसके समकक्ष कोई अन्य सर्टिफिकेट होना चाहिए।
- विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ODOP प्रशिक्षण योजना, SC / ST/ OBC प्रशिक्षण योजना, यूपी कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत प्रशिक्षित अथवा किसी मान्यता प्राप्त शैक्षाणिक संस्थान से स्किल (हुनर) सम्बन्धी सर्टिफिकेट / डिग्री / डिप्लोमा आदि प्राप्त हो।
- आवेदक को केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा अन्य किसी लोन योजनाओं का लाभ न मिल रहा हो।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के लिए डाक्यूमेंट्स
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक के पास आवेदक का आधार कार्ड, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर, आठवीं की मार्कशीट, कौशल या प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक खाता पासबुक, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि डॉक्यूमेंट होना चाहिए।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना आवेदन कैसे करें? यहां जानें
Mukhymantri Yuva Udymi Vikas Yojana योजना में आवेदन करने का प्रोसेस नीचे पढ़ सकते हैं ।
- सबसे पहले मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के ऑफिशियल वेबसाइट msme.up.gov.in पर जाएं।
- ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद योजना से संबंधित दिशा निर्देश पढ़ें।
- जरूरी पात्रता और आवश्यक शर्तों को पढ़ें।
- आवेदन करने के लिए नवीन पंजीकरण बटन पर क्लिक करें।
- पंजीकरण करने के लिए सभी आवश्यक डिटेल्स को दर्ज करें।
- फाइनल पंजीकरण करें और यूजरनेम और पासवर्ड के द्वारा लॉगिन करें।
- Login करने के बाद मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना लोन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरे।
ऑनलाइन आवेदन करने के अलावा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना का लाभ लेकर स्वरोजगार करने के लिए अपने नजदीकी उद्योग एवं उद्यमिता विकास केंद्र कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। वहां पर इस योजना से संबंधित पूरी जानकारी और आवेदन करने का प्रोसेस बताया जाएगा।
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